24 February 2026 – Current Affairs in hindi
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भारत में न्यायिक, संवैधानिक और विधिक क्षेत्र में हो रहे विकास न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे आज की प्रमुख घटनाओं को परीक्षा-उन्मुख तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।
राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी-
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते। न्यायालय ने कहा कि संविधान राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति देता है, किन्तु यह शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है:
विधेयक को स्वीकृति देना
पुनर्विचार हेतु राज्य विधानसभा को लौटाना
राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना
न्यायालय ने यह भी कहा कि विधेयक को बिना निर्णय के रोके रखना संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है। यह टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
परीक्षा हेतु महत्व:
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति
संघवाद का सिद्धांत
अनुच्छेद 200 का प्रयोग
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के नियमों पर प्रगति-
केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रारूप नियमों पर विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस कानून का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार:
किसी भी संस्था को डेटा उपयोग से पहले स्पष्ट सहमति लेनी होगी
डेटा का सीमित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया जाएगा
डेटा उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान रहेगा
डेटा संरक्षण बोर्ड विवादों के निपटारे के लिए कार्य करेगा
यह कानून निजता के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है।
परीक्षा हेतु महत्व:
निजता का अधिकार
संवैधानिक व्याख्या
आधुनिक तकनीकी कानून
महिला एवं बाल अपराधों के लिए अतिरिक्त त्वरित न्यायालयों का प्रस्ताव-
विधि मंत्रालय ने राज्यों को सुझाव दिया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु अतिरिक्त त्वरित न्यायालय स्थापित किए जाएँ। यह कदम लंबित मामलों को कम करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।
यह पहल न्याय तक समान पहुँच और त्वरित सुनवाई के सिद्धांत से जुड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में भी स्पष्ट कर चुका है कि त्वरित न्याय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।
परीक्षा हेतु महत्व:
त्वरित सुनवाई का सिद्धांत
न्यायिक सुधार
पीड़ित केंद्रित न्याय व्यवस्था
न्यायिक नियुक्तियों पर पारदर्शिता को लेकर चर्चा-
हाल के समय में न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हुई है। विधि विशेषज्ञों का मत है कि न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन आवश्यक है।
कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखती है, किन्तु नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्ट मानदंड और पारदर्शिता को बढ़ाने की मांग भी सामने आती रही है। यह विषय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 से संबंधित है, जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े हैं।
परीक्षा हेतु महत्व:
कॉलेजियम प्रणाली
न्यायिक स्वतंत्रता
संवैधानिक ढांचा
वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन पर विमर्श-
संयुक्त राष्ट्र स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और विधिक नियमन को लेकर चर्चा जारी है। विभिन्न देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि एआई का उपयोग मानवाधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।
मुख्य चिंताएँ हैं:
एल्गोरिथ्मिक पक्षपात
डेटा गोपनीयता
स्वचालित निर्णयों की जवाबदेही
डिजिटल असमानता
भविष्य में भारत में भी एआई नियमन संबंधी विधायी ढांचा विकसित होने की संभावना है, जो साइबर कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून से जुड़ा होगा।
परीक्षा हेतु महत्व:
उभरते विधिक क्षेत्र
मानवाधिकार और तकनीक
भविष्य के न्यायिक प्रश्न
परीक्षा के लिए त्वरित पुनरावृत्ति
अनुच्छेद 200 → राज्यपाल की विधायी भूमिका
अनुच्छेद 21 → निजता एवं त्वरित न्याय का अधिकार
कॉलेजियम प्रणाली → न्यायिक नियुक्ति
डेटा संरक्षण कानून → आधुनिक विधिक विकास
एआई नियमन → उभरता विधिक क्षेत्र
निष्कर्ष:-
न्यायिक सेवा परीक्षाओं में समसामयिकी का महत्व केवल घटनाओं को जानने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके संवैधानिक और विधिक प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या, डेटा संरक्षण कानून, त्वरित न्यायालयों की स्थापना तथा न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता जैसे विषय न्यायिक प्रणाली के मूल ढांचे से जुड़े हैं। ऐसे विषय न केवल प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न के रूप में आते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी विश्लेषणात्मक उत्तर की अपेक्षा रखते हैं।
इसलिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे समाचारों को केवल सूचना के रूप में न पढ़ें, बल्कि उन्हें संविधान, विधि और न्यायिक सिद्धांतों से जोड़कर समझें।
Nyayaverse.
